जनरल बाजवा के सेवा विस्तार पर विवाद
एक असामान्य घटनाक्रम में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा 19 अगस्त को सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा को 3 साल के लिए एक और विस्तार देने के लिए जारी सारांश को निलंबित कर दिया। 59 वर्षीय जनरल अपने पहले कार्यकाल में 28 वें मध्यरात्रि को सेना के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन इस आशय के संसद के कानून को पारित करने के आश्वासन पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने की सशर्त छूट मिल गई। इस मुद्दे पर देश में एक अस्थिर बहस और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई हुई। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3-जजों की बेंच ने कानूनी और प्रशासनिक आधार पर यह फैसला सुनाया। पीठ ने पूरी प्रक्रिया को "अपसाइड डाउन" पाया, जिससे प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी दोनों को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अदालत ने कहा कि प्रस्ताव को कैबिनेट से पहले मंजूरी मिलनी चाहिए थी। इसके बाद ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस पर कार्य कर सकते थे। जैसा कि मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि 25 में से केवल 11 मंत्रियों ने प्रस्ताव क...